इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार करने का आखिरी मौका
ई पोर्टल पर वार्षिक वित्तीय लेनदेन का सही ब्यौरा भरे, नोएडा में 84 को नोटिस

नोएडा। इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार कर उसे दोबारा भरने का अभी लोगों के पास आखिरी मौका है। इस मामले में गुरुवार को नोएडा के सेक्टर-24 इनकम टैक्स विभाग में एक बैठक हुई। इस दौरान कानपुर से आई आयकर आसूचना एवं आपराधिक अन्वेष्ण की निदेशिका शुमाना सेन ने बताया कि जिन लोगों ने आयकर रिटर्न में अपने आय-व्यय की पूरी और सही जानकारी नहीं भरी है वे दोबारा इसे अपडेट कर ई सत्यापन स्कीम 2021 के तहत भर सकते है।
आयकर विभाग ने एक करोड़ रुपए से अधिक रिटर्न फाइल करने वाले ऐसे 92 केस मिले है। जिनका डाटा मिसमेच हो रहा है। इसमें से 84 लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किए है। जिन्होंने अपनी इनकम को कम दिखाया है। इन सभी को पहला नोटिस 15 दिन और दूसरा व तीसरा नोटिस 7-7 दिन का भेजा जा चुका है।
आयकर निदेशक ने बताया कि विभाग के पास आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विभिन्न इंस्टीट्यूशनल सोर्स से करदाताओं के विभिन्न प्रकार के वार्षिक वित्तीय लेन-देन का विवरण नियत प्रारूप में प्राप्त होता है। ऐसे सभी करदाताओं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वित्तीय लेन-देन विवरणों को पूर्ण एवं सत्य रूप से नहीं दर्शाया है। वे ई-पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in पर भर सकते है। विभाग की ओर से जो जवाब मांगे गए है उसकी जानकारी भी वे इस पोर्टल पर दे सकते है।
उन्होंने कहा कि यदि टैक्स पेयर की ओर से सही स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तो संबंधित के खिलाफ संवीक्षा निर्धारण (Scrutiny Assessment) की कार्यवाही कर-निर्धारण, शास्ति-आरोपण एवं कर-भुगतान हेतु की जाएगी। सेमिनार में आयकर विभाग के तरफ से अरविंद कुमार (आयकर उप निदेशक, नोएडा), शिवशक्ति शर्मा (आयकर निरीक्षक), नीरज कुमार (वरिष्ठ कर सहायक) आदि उपस्थित रहे। विभाग अधिकारियों के साथ-साथ शीतल त्यागी (टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष), दिलीप कुमार सिंह (चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष) भी उपस्थित रहे।


