Top
Begin typing your search above and press return to search.

लैंड पूलिंग पॉलिसी की ओर एक कदम और उपराज्यपाल ने दिल्ली के 95 गांवों की अधिसूचना को डीडीए के विकास क्षेत्र के रूप में दी मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 12 (1) के तहत डीडीए के विकास क्षेत्र के रूप में दिल्ली के 95 गांवों की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है

लैंड पूलिंग पॉलिसी की ओर एक कदम और उपराज्यपाल ने दिल्ली के 95 गांवों की अधिसूचना को डीडीए के विकास क्षेत्र के रूप में दी मंजूरी
X

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 12 (1) के तहत डीडीए के विकास क्षेत्र के रूप में दिल्ली के 95 गांवों की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। यह 95 गांव पांच जोन में हैं जोन के-1 में 20 गांव, जोन एल में 30 गांव, जोन एन में 21 गांव, जोन-पी-2 में 23 गांव और जोन जे में एक गांव शामिल हैं।

राजनिवास से मिली जानकारी के अनुसार यह घोषणा राजधानी में किफायती आवास के निर्माण में लैंड पूलिंग पॉलिसी के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा निजी क्षेत्र की भूमि समायोजन एवं बुनियादी और सामाजिक आधारभूत संरचना हेतु क्षमताओं का उपयोग आवास निर्माण हेतु किया जा सकेगा।

इन 95 गांवों की घोषणा दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्रों के रूप में होने पर लोगों को 25 लाख आवास, शहर के इस नियोजित क्षेत्र में मिलेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र में बुनियादी और सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे सीवरए पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, बस अड्डा आदि का विकास करेगा।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it