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झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की लालू यादव की जमानत याचिका

 झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी

झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की लालू यादव की जमानत याचिका
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रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने फैसले में कहा कि आधी सजा पूरी होने में अभी दो महीने बाकी हैं और उसके बाद ही जमानत दी जा सकती है।

सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि लालू प्रसाद की जेल की आधी सजा पूरी होने में दो महीने और सात दिन की अवधि बाकी है।

याचिका खारिज होने के बाद, लालू प्रसाद के वकील ने दावा किया कि जेल अवधि के दो महीने गिने ही नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद 1997 में एक महीने और 2001 में एक महीने के लिए न्यायिक हिरासत में थे, जिसकी गिनती नहीं की गई है।

वकील ने कहा कि दो महीने बाद एक नई जमानत याचिका दायर की जाएगी।

लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार धोखाधड़ी मामले में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई गई है।

राजद सुप्रीमो को चारा घोटाले के चार मामलों में दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।


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