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चाईबासा कोषागार केस में लालू को 5 साल की सजा

 चाईबासा कोषागार केस में रांची की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

चाईबासा कोषागार केस में लालू को 5 साल की सजा
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रांची। चाईबासा कोषागार केस में रांची की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। लालू के अलावा जगन्नाथ मिश्रा को भी इस मामले में 5 साल की सज़ा सुनाई गई है।

सीबीआई कोर्ट के सज़ा के ऐलान के बाद आरजेडी के वरिष्ट नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि यह सब भाजपा के इशारो पर किया गया है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगे।

चाईबासा कोषागार केस में लालू दोषी करार

लालू को दोषी ठहराये जाने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है, यह उम्मीद थी राजद से आने वाले बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं, क्या उनका कहना है कि न्यायाधीश भाजपा और नीतीश जी के साथ षड्यंत्रण कर रहे हैं?



बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि भले ही अदालत ने लालू को दोषी माना हो, लेकिन बिहार की जनता आज भी लालू को 'हीरो' मानती है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्हें (लालू) फंसाया गया है और वे इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायलय तक जाएंगे।


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