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चारा घोटाले मामले में लालू को 3.5 साल की सज़ा 

चारा घोटाले मामले में राजद अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने साढ़े 3 साल की सज़ा

चारा घोटाले मामले में लालू को 3.5 साल की सज़ा 
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रांची। चारा घोटाले मामले में राजद अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने साढ़े 3 साल की सज़ा और साथ ही 5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया ।


विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के नियमित मामले 64ए/96 में दोषी करार दिये गये यादव समेत 16 अभियुक्तों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सजा सुनाई है।

इस मामले में राजद अध्यक्ष को भारतीय दंड विधान की धारा 120बी, 420, 467, 471 एवं 477बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2), 13(1) (सी) (डी) के तहत साढ़े 3 साल कारावास के साथ ही 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उन्हें 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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