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3 अक्टूबर को लालसिंह आर्य की अग्रिम जमानत की सुनवाई

कांग्रेस के एक पूर्व विधायक की हत्या से जुड़े एक मामले में मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री और भिंड जिले के गोहद से लाल सिंह आर्य की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई तीन अक्टूबर को होगी

3 अक्टूबर को लालसिंह आर्य की अग्रिम जमानत की सुनवाई
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भिंड। कांग्रेस के एक पूर्व विधायक की हत्या से जुड़े एक मामले में मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री और भिंड जिले के गोहद से भारतीय जनता पार्टी विधायक लाल सिंह आर्य की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई तीन अक्टूबर को होगी।

आर्य इस क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में आरोपी हैं। मामले की कल विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत में हुई सुनवाई में अहम गवाह बनवारी जाटव के वकील रामप्रताप सिंह राजावत ने आर्य की अग्रिम जमानत पर कड़ी आपत्ति पेश करते हुए कहा कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

वकील ने कहा कि अग्रिम जमानत के दो मूल आधारों में से एक यह है कि आरोपी गवाह प्रभावित नहीं करेगा और भागेगा नहीं। इस मामले की इस महीने 14 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान दिवंगत माखनलाल जाटव के बेटे और ससुर अपने बयान से पलट गए थे। मामले में अदालत ने आर्य का जमानती वारंट जारी किया हुआ है।


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