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लल्लू की जमानत अर्जी खारिज

बस मामले में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका लखनऊ की एक अदालत ने खारिज कर दी है

लल्लू की जमानत अर्जी खारिज
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लखनऊ। बस मामले में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका लखनऊ की एक अदालत ने खारिज कर दी है।

विशेष अदालत ने पुलिस की दलीलों को सुनने और दस्तावेजों को देखने के बाद सोमवार को कहा कि कांग्रेसी विधायक का आरोप गंभीर प्रकृति का है और उन्हे जमानत नहीं दी जा सकती। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद श्री लल्लू फिलहाल गोसाईगंज जेल में रहेंगे।

उधर कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि पार्टी निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। श्री लल्लू को आगरा में बसों के फर्जी नम्बर देने और लाकडाउन का उल्लघंन करने के आरोप करने के आरोप में 20 मई को गिरफ्तार किया गया था। आगरा में उन्हे जमानत मिल गयी थी लेकिन वहां मौजूद लखनऊ पुलिस ने उन्हे एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता लल्लू की गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बता चुके है।


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