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कोविड19 : हरियाणा में ब्याज, किस्त और टैक्स में रियायत

कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने विभिन्न प्रकार की किस्तों, टैक्स की अदायगी और ब्याज इत्यादि मे कुछ दिनों की रियायत देने का फैसला किया है।

कोविड19 : हरियाणा में ब्याज, किस्त और टैक्स में रियायत
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नई दिल्ली | कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने विभिन्न प्रकार की किस्तों, टैक्स की अदायगी और ब्याज इत्यादि मे कुछ दिनों की रियायत देने का फैसला किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, "सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सरकार के सभी अनुबंधित कर्मी अपना वेतन प्राप्त करेंगे, भले ही वे अपना काम करने में असमर्थ हों। सभी उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सलाह दी जा रही है कि वे लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनकी अनुपस्थिति के लिए किसी भी कर्मचारी को न हटाएं। इसी प्रकार, ई-भुगतान की सुविधा के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।"

उन्होंने कहा, "यदि कोई घरेलू, वाणिज्यिक या लघु औद्योगिक उपभोक्ता अपने बिजली के बिलों का भुगतान समय से नहीं कर पाता है, तो विलंबित भुगतान पर कोई अधिभार या ब्याज 15 अप्रैल तक नहीं लिया जाएगा। नियत तारीख तक पानी या सीवरेज के बिलों के भुगतान में देरी के मामले में भी 15 अप्रैल तक कोई अधिभार या ब्याज नहीं लिया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत सभी करों की देय तिथि को एक महीने से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। लॉकडाउन के मद्देनजर वाहनों के न चलने की स्थिति में स्टेज और कान्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों को मोटर वाहन कराधान से भी 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "15 मार्च से 30 अप्रैल तक नवीकरण में किसी भी देरी के लिए वाहनों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 'हरियाणा कोविड रिलिफ फंड' के स्थापना की घोषणा की है। इसमें समाज के लोग अपना आर्थिक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने हरियाणा कोविड रिलिफ फंड के लिए स्वयं अपनी व्यक्तिगत बचत से पांच लाख रुपये के प्रारंभिक योगदान की घोषणा भी की। इस फंड में राशि उन सभी व्यक्तियों से योगदान के लिए आमंत्रित की जाएगी जो आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों का समर्थन करने में सक्षम हैं।


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