नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म,आजीवन कारावास
कोरबा ! फिल्म स्टार दिखाने और मुम्बई घुमाने के नाम से बहला-फुसलाकर नाबालिक का अपहरण और उसके साथ बलात्कार करने तथा जान से मारने की धमकी देने के विचाराधीन मामले में न्याया

नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म,आजीवन कारावास
अपहरण में सहयोगी को 10 वर्ष की कैद
कोरबा ! फिल्म स्टार दिखाने और मुम्बई घुमाने के नाम से बहला-फुसलाकर नाबालिक का अपहरण और उसके साथ बलात्कार करने तथा जान से मारने की धमकी देने के विचाराधीन मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा से दंडित किया है। अपहरण में सहयोगी आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना दिनांक सितम्बर 2014 से 24 जनवरी 2015 के मध्य पसान थाना क्षेत्र के ग्राम कोटमर्रा निवासी राजेश गोस्वामी पिता रमेश गोस्वामी 24 वर्ष ने बालको थाना क्षेत्र के ग्राम झगरहा निवासी चंद्रप्रकाश उर्फ चंद्र कुमार पिता राधेश्याम सारथी के साथ मिलकर एक नाबालिग लडक़ी को उसके संरक्षक की सहमति के बिना ग्राम झगरहा से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। सितम्बर 2014 में आरोपियों ने नाबालिग पीडि़ता और उसकी बड़ी बहन को फिल्म स्टार दिखाने और मुम्बई घुमाने ले जाने की बात कहकर उन्हें बहला फुसलाकर मुम्बई न ले जाकर अहमदाबाद ले गये और स्मूथ चाकलेट फैक्ट्री में करीब तीन माह तक रखकर राजेश गोस्वामी पीडि़ता के साथ जबरन बलात्कार कर शारीरिक शोषण किया उसके बाद आरोपीगण पीडि़ता और उसकी बड़ी बहन को अहमदाबाद से रायपुर के ग्राम कोलर लाकर करीब दो माह तक रखे और जबरन बलात्कार किया। पीडि़ता के द्वारा मना करने पर उसके भाई को जान से मार देने की धमकी दी गई। इधर पीडि़ता की मॉं के द्वारा गुमशुदगी के संबंध में 27 जनवरी 2015 को बालको थाना में रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर अपराध क्र. 27/15 धारा 363, 366, 376, 506/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 4 पॉक्सो एक्ट और धारा 3(1)(12) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्या0निवा0) अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। पतासाजी में आरोपियों को गिरफ्तार कर पीडि़ता और उसकी बहन को छुड़ाया गया। पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) व्ही एक्का ने दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपी राजेश गोस्वामी को पृथक-पृथक धाराओं में सजा सुनाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 18 हजार रूपये से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि भुगतान न करने पर 6 वर्ष तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार आरोपी चन्द्रप्रकाश को अपहरण का दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध आरोपीगणों के द्वारा जमा किये जाने वाले अर्थदंड में से 10 हजार रूपये अपील अवधि पश्चात प्रतिकर के रूप में पीडि़ता को देने का आदेश किया गया है।


