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विधायक श्यामलाल व राय के विरूद्ध न्यायालय ने किया जुर्म दर्ज,अपहरण, षडय़ंत्र रचने और धमकी देने के हैं आरोपी

कोरबा ! लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के मध्य हुई

विधायक श्यामलाल व राय के विरूद्ध न्यायालय ने किया जुर्म दर्ज,अपहरण, षडय़ंत्र रचने और धमकी देने के हैं आरोपी
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0 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं से मारपीट का मामला
कोरबा ! लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के मध्य हुई मारपीट के मामले में न्यायालय में दायर याचिका पर न्यायाधीश ने रामपुर विधायक और गुंडरदेही विधायक के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। इनके खिलाफ रास्ता रोककर अपहरण करने, जान से मारने की धमकी देने, षडय़ंत्र रचने का आरोप है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान 22 अप्रैल की देर रात रामपुर विधानसभा व करतला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनिया मुख्य मार्ग में चुनाव प्रचार की बात को लेकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई थी। इस घटना से जिला से लेकर रायपुर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई थी। मामला थाना पहुंचने पर भाजपा नेता तरूण मिश्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने रामपुर विधायक श्यामलाल कंवर, उनके पुत्र महेन्द्र कंवर टीटू, विक्की, अभिषेक, सरमन सहित 16 लोगों के खिलाफ धारा 341, 294, 323, 506, 427, 147, 148, 342, 149, 324, 365, 34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया। चूंकि इस मारपीट में भाजपा के कार्यकर्ता तरूण मिश्रा, नटवर लाल, अजय पाण्डेय को गंभीर चोटें आई थी, जिनके मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास के जुर्म में धारा 307 भी जोड़ दिया। इस घटनाक्रम में गुंडरदेही विधायक राजेन्द्र कुमार राय भी शामिल थे। इधर पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान सबूत के अभाव में विधायक श्यामलाल कंवर का नाम प्रकरण से पृथक कर न्यायालय में खात्मा रिपोर्ट दायर की थी। चूंकि प्रकरण विचाराधीन है और इस बीच वादी पक्ष ने एक आवेदन कर विधायक श्यामलाल कंवर और राजेन्द्र कुमार राय के भी घटना में शामिल होने का आरोप लगाते हुए इनके विरूद्ध भी प्रकरण दर्ज करने का आग्रह किया था। न्यायालय ने श्यामलाल कंवर और आर के राय को तलब किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पूरे घटनाक्रम में इन दोनों के विरूद्ध गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने, रास्ता रोककर अपहरण करने और षडय़ंत्र रचने के अपराध में धारा 294, 506 बी, 342, 365 व 120 बी भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया है। इस प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 10 अप्रैल तय की गई है।


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