Top
Begin typing your search above and press return to search.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने नारदा स्टिंग की CBI जांच के आदेश दिये

 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारदन्यूज डॉट कॉम के स्टिंग ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राजनेताओं और मंत्रियों के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने का आज आदेश दिया

कलकत्ता हाई कोर्ट ने नारदा स्टिंग की CBI जांच के आदेश दिये
X

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारदन्यूज डॉट कॉम के स्टिंग ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राजनेताओं और मंत्रियों के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आज आदेश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिता माहत्रे और न्यायमूर्ति टी चक्रवर्ती की पीठ ने सीबीआई को 72 घंटों में प्रारंभिक जांच करने और इसके बाद यदि जांच की जरूरत होती है तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। पीठ ने इस मामले की जांच केन्द्रीय एजेंसी को सौंपी क्योंकि घोटाले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी फंसा हुआ है।

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस तृणमूल नीत सरकार की कठपुतली बन गई है। मई 2014 के दूसरे सप्ताह में न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर और न्यायमूर्ति सी.नागप्पन की पीठ ने शारदा और रोज वैली जैसे चिटफंड घोटालों की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिये थे।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it