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नाबालिग के हत्यारे दोषी अधिवक्ता और उसके भांजे को उम्रकैद : आशुतोष मिश्रा

गाय को डंडों से पीटने का विरोध करने पर अधिवक्ता और उसके भांजे ने गोली मारी थी

नाबालिग के हत्यारे दोषी अधिवक्ता और उसके भांजे को उम्रकैद : आशुतोष मिश्रा
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बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़के की हत्या के दोषी अधिवक्ता और उसके भांजे को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अधिवक्ता ने चार साल पूर्व मामूली विवाद में नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने आज बताया, "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने शुक्रवार को 17 साल के लड़के अन्नू की गोली मारकर हत्या करने और पड़ोसी महिला आराधना सिंह व उसके मासूम बेटे को घायल करने के मामले में अधिवक्ता रामबहोरी पटेल व उसके भांजे सुरेन्द्र कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।"

उन्होंने बताया, "शहर के पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में गाय को डंडों से पीटने का विरोध करने पर अधिवक्ता और उसके भांजे ने 14 जून, 2014 की रात करीब आठ बजे अन्नू और पड़ोस की महिला व उसके मासूम बच्चे को गोली मार कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान अस्पताल में अन्नू की मौत हो गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह अदालत में पेश किए गए थे।


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