इमरान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज
पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अदियाला जेल से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री आसिफ अली अमीन गंडापुर की याचिका खारिज कर दी है

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अदियाला जेल से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री आसिफ अली अमीन गंडापुर की याचिका खारिज कर दी है।
पाकिस्तानी समाचारपत्र डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में श्री खान को पैरोल पर रिहा करने की मांग की गयी थी, लेकिन बुनियादी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया। रजिस्ट्रार कार्यालय ने आपत्ति जतायी कि याचिका पीड़ित व्यक्ति ने स्वयं दायर नहीं की गयी थी और इसमें श्री खान को पक्षकार के रूप में भी नामित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त जिस मामले में वह सजा काट रहे हैं, उसमें अभियोजन प्राधिकरण - को प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था।
रजिस्ट्रार ने नोट किया कि शामिल पक्षों के पूर्ण पते अनुपस्थित थे और एक दोषी व्यक्ति की ओर से राहत पाने का प्रयास करने वाले तीसरे पक्ष की कानूनी स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की। इन आपत्तियों के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय ने दाखिल को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि याचिका को आवश्यक सुधारों के साथ फिर से प्रस्तुत किया जाए।
याचिका में श्री खान के बिगड़ते स्वास्थ्य का भी हवाला दिया गया है और पैरोल के आधार के रूप में गुड कंडक्ट प्रिजनर्स प्रोबेशनल रिलीज एक्ट, 1926 के साथ-साथ नेल्सन मंडेला की रिहाई सहित अंतरराष्ट्रीय मिसालों का हवाला दिया गया है।
श्री खान को 2023 में भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत में लिया गया था और 09 मई-2023 के विरोध प्रदर्शन से संबंधित आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत लंबित मुकदमों का भी सामना करना पड़ रहा है।