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खरखरा सरंपच, सचिव और पंचों के विरूद्ध गिरफ्तारी का फरमान

हाउसिग बोर्ड के लिए स्वीकृत जमीन के प्रस्ताव और कचडा एकत्र करने के लिए प्रस्ताव ना दिए जाने के एवज में राजस्व विभाग द्वारा खरखरा के सरपंच और पंचो सहित पंचायत सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

खरखरा सरंपच, सचिव और पंचों के विरूद्ध गिरफ्तारी का फरमान
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गरियाबंद। छुरा नगर पंचायत द्वारा हाउसिग बोर्ड के लिए स्वीकृत जमीन के प्रस्ताव और कचडा एकत्र करने के लिए प्रस्ताव ना दिये जाने के एवज में छुरा राजस्व विभाग द्वारा ग्राम खरखरा के सरपंच और पंचो सहित ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए छुरा थाना को उक्त सभी के उपस्थिति कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गरियाबंद जिले छुरा नगर पंचायत द्वारा नगर मे प्रतिदिन निकलने वाले कचडा को शहर से बाहर एकत्रित करने के लिए नगर के लगभग 5 किमी दूर ग्राम खरखरा के रिक्त भूमि को चयनित किया गया था। जिसमे नगर पंचायत द्वारा एकत्रित हुए कचडा को ले जाकर जमा किये जाये और इससे रिसायकलिंग का कार्य भी किया जाए।

इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी औपचारिक कार्यवाही भी की जा चुकी है। वही नगर पंचायत द्वारा खरखरा ग्राम के ही नजदीक हाउसिंग बोर्ड कालोनी के निर्माण के लिए भी भूमि आरक्षित कर निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है। इसके लिए नगर पंचायत छुरा द्वारा खरखरा ग्राम पंचायत से प्रस्ताव की मांग की गई थी।

परंतु ग्राम पंचायत द्वारा समय रहते नगर पंचायत को प्रस्ताव ना दिये जाने से इसकी शिकायत राजस्व न्यायालय छुरा को की गई। राजस्व न्यायालय मे मामला आने के बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम पंचायत खरखरा के सरंपच और पंचो सहित सचिव को नोटिस जारी कर मामले को पूर्ण करने का प्रयास किया। परंतु सरपंच और पंच तथा सचिव द्वारा राजस्व न्यायालय से बार बार मिले नोटिस को नजरअंदाज कर उपस्थित होना उचित नही समझा।

जिसके चलते न्यायालय ने छुरा थाना के तलब करते हुए ग्राम पंचायत खरखरा के सरपंचए सचिव व पंचो को गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर दिया। इस संबंध मे छुरा तहसीलदार इंदिरा मिश्रा ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर हाउसिग बोर्ड और कचडा एकत्रित करने के लिए ग्राम पंचायत खरखरा के रिक्त जमीन को चयनित किया गया था।

जिसके लिए ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भी मांगा गया परंतु ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियो के द्वारा प्रशासन के इस कार्य मे कोई रूचि नही दिखाई गई इस विषय मे उन्हे बार बार उपस्थिति होने के लिए नोटिश भी दिया गया परंतु वे उपस्थित नही हुए जिसके चलते उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है ।

और समय अवधि मे उपस्थित होने के एवज मे पांच हजार रूपये की जमानती राशि दिये जाने पर ही उन्हे छोड़ने के साथ ही न्यायालय द्वारा दिए गए नियत तिथि मे उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।


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