छग में बनेगा केश शिल्पी कल्याण बोर्ड
छत्तीसगढ़ में नाई समाज के परंपरागत केश शिल्प के संरक्षण और उनके व्यवसाय के संवर्धन के लिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 'छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड' का गठन किया जाएगा।

रायपुर| छत्तीसगढ़ में नाई समाज के परंपरागत केश शिल्प के संरक्षण और उनके व्यवसाय के संवर्धन के लिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 'छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड' का गठन किया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। आज की जीवन शैली में केश शिल्प के विशेष महत्व को देखते हुए बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और केश शिल्प के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक समुदाय से दो सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम एक महिला होगी। वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, श्रम, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे, जो उप सचिव स्तर से कम के नहीं होंगे।
समाज कल्याण विभाग के अपर संचालक इस बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। बोर्ड द्वारा परम्परागत केश शिल्प में संलग्न समुदाय का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। केश शिल्प में संलग्न कामगारों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए नीति तैयार कर उसकी अनुशंसा शासन को दी जाएगी।
मंत्री परिषद् की बैठक में किसानों को बड़ी राहत देने का पहल करते हुए कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों के सभी पंपों को बिना किसी क्षमता एवं खपत की सीमा के फ्लैट रेट की सुविधा लागू करने का भी निर्णय लिया गया।
इस निर्णय के अंतर्गत कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत राज्य के सभी किसानों के सभी पंपों पर बिलिंग के लिए फ्लैट रेट की सुविधा पंप की संख्या के अनुसार अलग-अलग प्रस्तावित की गई है।
कृषक जीवन ज्योति योजना में विस्तार के बाद इस योजना के अंतर्गत किसानों को विकल्प के अनुसार पंप की क्षमता एवं संख्या के आधार पर बिजली की सप्लाई नीचे दर्शाई गयी फ्लैट रेट पर की जाएगी :
पंप की क्षमता और फ्लैट रेट की दर :
-5 एचपी तक के द्वितीय पंप पर रुपये 200 प्रति एचपी प्रतिमाह
-5 एचपी से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप पर रुपये 200 प्रति एचपी प्रतिमाह
-5 एचपी तक के एवं 5 एचपी से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंप पर रुपये 300 प्रति एचपी प्रतिमाह
इस निर्णय के लागू करने के उपरांत कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत सहज बिजली बिल स्कीम के तहत किसानों को बिजली बिल की बकाया राशि के लिए जारी बिलों को किसानों के विकल्प के अनुसार फ्लैट रेट पर संशोधित किया जाकर भुगतान की सुविधा दी जाएगी। योजना के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च, 2019 की अवधि निर्धारित की गई है।


