यौन उत्पीड़न मामला : कांग्रेस नेता संदीप वारियर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर
केरल में तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न प्रकरण में पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया के ज़रिए कथित तौर पर उजागर करने के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता संदीप वारियर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली

कांग्रेस नेता संदीप को यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत मंजूर
तिरुवनंतपुरम। केरल में तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न प्रकरण में पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया के ज़रिए कथित तौर पर उजागर करने के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता संदीप वारियर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
मुख्य जिला और सत्र न्यायालय ने रंजीता पुलिक्कल को भी ऐसी ही राहत दी। रंजीता ने इस पोस्ट को कथित तौर पर शेयर किया था। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आरोपी गवाहों को प्रभावित न करें या भविष्य में ऐसे काम न करें।
साइबर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया यह मामला उन पोस्ट के कथित प्रसार से जुड़ा है जिनसे एक महिला की पहचान उजागर हो सकती थी, जिसने पूर्व कांग्रेस नेता विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। वारियर को इस मामले में चौथा आरोपी बनाया गया है।
अभियोजक के अनुसार पीड़िता की तस्वीर और पहचान की दूसरी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गईं, जो यौन अपराधों के पीड़ितों की निजता की रक्षा करने वाले कानूनों का उल्लंघन है। पुलिस ने कहा कि बाद में लोगों की आलोचना के बाद इसे हटा दिया गया।
इस मामले में भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंधित प्रावधान के तहत आरोप शामिल हैं। इससे पहले इस मामले में एक और आरोपी कार्यकर्ता राहुल ईश्वर को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।


