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केरल के शीर्ष जेल अधिकारी विनोद कुमार भ्रष्टाचार मामले में निलंबित

केरल सरकार ने जेल उप महानिरीक्षक (डीआईजी) एमके विनोद कुमार को निलंबित कर दिया

केरल के शीर्ष जेल अधिकारी विनोद कुमार भ्रष्टाचार मामले में निलंबित
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तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने मंगलवार को जेल उप महानिरीक्षक (डीआईजी) एमके विनोद कुमार को निलंबित कर दिया। डीआईजी पर रिश्वतखोरी और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप हैं। सतर्कता विभाग ने डीआईजी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

यह निलंबन सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (वीएसीबी) द्वारा वरिष्ठ जेल अधिकारी के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार दिन बाद हुआ है।

ब्यूरो ने विनोद कुमार के खिलाफ 17 दिसंबर को कैदियों को पैरोल देने और पैरोल की अवधि बढ़ाने के बदले रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया था। उनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोपों की भी समानांतर जांच शुरू की गई थी।

सतर्कता रिपोर्ट की जांच के बाद, सरकार ने उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया। डीआईजी विनोद कुमार के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब उनकी सेवानिवृत्ति में केवल चार महीने शेष हैं।

वहीं, डीआईजी के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर विपक्ष ने सरकार पर अधिकारी को बचाने का आरोप लगाया। सरकार ने देरी का कारण मुख्यमंत्री पी. विजयन की राज्य से अनुपस्थिति बताया।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विजयन मंगलवार सुबह चेन्नई से लौटे, फाइल की जांच की और उसके तुरंत बाद निलंबन को मंजूरी दी।

ब्यूरो के अनुसार, डीआईजी ने कथित तौर पर दोषी कैदियों को पैरोल दिलाने और विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए रिश्वत ली थी। जांच में पता चला कि टीपी चंद्रशेखरन हत्याकांड के आरोपियों सहित कई हाई-प्रोफाइल कैदियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए धन एकत्र किया गया था।

सतर्कता जांच में यह भी पता चला कि विय्यूर केंद्रीय जेल के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कथित तौर पर विनोद कुमार के एजेंट के रूप में काम किया और उनकी ओर से रिश्वत ली। बताया जाता है कि डीआईजी से सीधे संपर्क से बचने के लिए भुगतान इस मध्यस्थ के माध्यम से किया गया था।

कैदियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के अलावा, विनोद कुमार पर तबादलों और नियुक्तियों के सिलसिले में जेल अधिकारियों से रिश्वत लेने का भी आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि ये निष्कर्ष कई महीनों तक चली एक गोपनीय सतर्कता जांच से सामने आए हैं।

निलंबन लागू होने के बाद रिश्वतखोरी के आरोपों और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच जारी रहेगी।


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