केरल : त्रिशूर रेलवे स्टेशन पार्किंग में लगी आग को लेकर रेलवे का स्पष्टीकरण, ओएचई से किया इनकार
त्रिशूर रेलवे स्टेशन के दूसरे एंट्री (पश्चिम तरफ) स्थित टू-व्हीलर पार्किंग एरिया में रविवार सुबह भीषण आग लग गई

त्रिशूर। त्रिशूर रेलवे स्टेशन के दूसरे एंट्री (पश्चिम तरफ) स्थित टू-व्हीलर पार्किंग एरिया में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलने के कारण पार्किंग में खड़े लगभग 250 दोपहिया वाहन पूरी तरह या आंशिक रूप से जलकर खाक हो गए। हालांकि, इस घटना में किसी यात्री, रेलवे कर्मचारी या आम जनता को कोई चोट नहीं आई और न ही किसी की जान गई।
दक्षिणी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) के ड्यूटी स्टाफ, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) त्रिशूर और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई की। स्टेशन मास्टर को सूचित करने के बाद स्टेशन पर उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशरों से आग बुझाने का प्रारंभिक प्रयास किया गया। त्रिशूर फायर फोर्स की टीम 6.45 बजे मौके पर पहुंची और लगातार प्रयासों के बाद सुबह 7.15 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और प्रारंभिक जांच के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि आग किसी ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) या रेलवे की विद्युत व्यवस्था से नहीं लगी। आग पार्किंग में खड़ी एक टू-व्हीलर से शुरू हुई, जिसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ द्वारा गलत तरीके से अन्य कारणों से जोड़ा जा रहा था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पार्किंग स्टाफ के साथ मिलकर शुरुआती चरण में आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई। यार्ड में खड़े एक डिपार्टमेंटल टावर वैगन पर भी आग का बाहरी प्रभाव पड़ा, जिसे तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।
पूरा पार्किंग क्षेत्र सीसीटीवी सर्विलांस के अधीन था, लेकिन आग की तीव्रता के कारण सीसीटीवी कंट्रोल यूनिट और हार्ड डिस्क क्षतिग्रस्त हो गए। इन उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए त्रिशूर वेस्ट पुलिस को सौंप दिया गया है। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही, रेलवे प्रशासन ने एक संयुक्त विभागीय तथ्य-खोज जांच भी शुरू की है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अस्थायी पार्किंग शेड के निर्माण के लिए अनुमति न होने का दावा किया गया था। रेलवे ने इसका कड़ा खंडन करते हुए कहा कि इंडियन रेलवे एक्ट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, रेलवे परिसर में निर्माण के लिए किसी स्थानीय निकाय या कॉर्पोरेशन से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। त्रिशूर कॉर्पोरेशन से आज तक कोई नोटिस या विवाद संबंधी सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है।
रेलवे ने ओएचई या वैधानिक अनुमतियों की कमी से आग लगने की अफवाहों को सिरे से खारिज किया है। प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए पार्किंग एजेंसी ने उसी क्षेत्र में हेल्प डेस्क और सहायता केंद्र स्थापित किया है। क्षतिग्रस्त वाहनों के मालिकों को बीमा क्लेम और अन्य प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान की जा रही है।


