केरल स्थानीय निकाय चुनाव : 14 नवंबर से शुरू होगी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया
केरल में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू होगी

केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 14 नवंबर से
- नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर
- नामांकन पत्रों की जांच 22 नवंबर को
- उम्मीदवार 24 नवंबर तक वापस ले सकते हैं अपना नामांकन
- उम्मीदवारों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए
- चुनाव लड़ने वालों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
तिरुवनंतपुरम। केरल में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू होगी।
यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि नामांकन पत्र प्रतिदिन सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच जमा किए जा सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है और नामांकन पत्रों की जांच 22 नवंबर को होगी। उम्मीदवार 24 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।
ग्राम पंचायतों के लिए 2,000 रुपये, प्रखंड पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 4,000 रुपये और जिला पंचायतों और निगमों के लिए 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निर्धारित राशि का केवल आधा भुगतान करना होगा। नामांकन की तिथि पर उम्मीदवारों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों से चुनाव लड़ने वालों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में, विधिवत हस्ताक्षरित और पुष्टिकृत, रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहनों की अनुमति होगी, और कार्यालय कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल पाँच व्यक्तियों का प्रवेश होगा। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए लागू योग्यताओं और अयोग्यताओं को रेखांकित करते हुए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।


