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केरल : चुनाव कार्यालय ने चुनाव में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की

केरल राज्य चुनाव कार्यालय ने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है

केरल : चुनाव कार्यालय ने चुनाव में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की
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केरल के चुनाव कार्यालय ने राजनीतिक दलों के लिये जारी किया मसौदा अधिसूचना

तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य चुनाव कार्यालय ने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

राजनीतिक दलों और निर्दलीय को अधिसूचना की जारी तिथि से 15 दिनों के भीतर आयोग सचिव को लिखित रूप में आपत्तियां दर्ज करनी होगी।

मसौदा अधिसूचना केरल राज्य चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह कदम 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों का हिस्सा है।

अधिसूचना के मुताबिक पहली सूची में आम आदमी पार्टी (झाड़ू), बहुजन समाज पार्टी (हाथी), भारतीय जनता पार्टी (कमल), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (हथौड़ा, हंसिया और तारा), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (पंजा) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (किताब) जैसे राष्ट्रीय दल शामिल हैं।

दूसरी सूची में केरल स्थित पार्टियां शामिल हैं, जिनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (चावल का पूला और हंसिया), जनता दल (सेक्युलर) (धान के साथ महिला), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (तारा और अर्धचंद्र), केरल कांग्रेस (एम) (दो पत्ते), केरल कांग्रेस (ऑटो-रिक्शा) और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (हंसिया और हथौड़ा) शामिल हैं।

तीसरी सूची में अन्य राज्यों के 28 पंजीकृत राजनीतिक दल शामिल हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त है और जिनके केरल राज्य विधानसभा या स्थानीय निकायों में सदस्य हैं। इन दलों को भी चिन्ह आवंटित किये गये हैं।

चौथी सूची में चुनाव आयोग में पंजीकृत उन राष्ट्रीय दलों को प्राथमिकता के आधार पर कुल 73 फ्री चिन्ह आवंटित किये गये हैं, जो पहली तीन सूचियों में शामिल नहीं हैं।

राज्य चुनाव अधिकारी ए. शाहजहां ने कहा कि जिन दलों को अभी तक चिन्ह आवंटित नहीं किये गये हैं वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति और राज्य पदाधिकारी से प्राधिकरण पत्र के साथ फ्री चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस अधिसूचना से यह तय होता है कि सभी भाग लेने वाले दलों के पास मतदाता पहचान के लिए स्पष्ट चिन्ह हो, जिससे स्थानीय निकाय चुनावों से पहले चुनावी प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो सके।


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