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केरल के सीएम विजयन को मसाला बॉन्ड केस में ईडी ने जारी किया कारण-बताओ नोटिस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन को केआईआईएफ़बी मसाला बॉन्ड जांच के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फ़ेमा) के तहत 466 करोड़ रुपए के लिए कारण-बताओ नोटिस जारी किया है

केरल के सीएम विजयन को मसाला बॉन्ड केस में ईडी ने जारी किया कारण-बताओ नोटिस
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ईडी ने मसाला बॉन्ड मामले में मुख्यमंत्री को भेजा कारण बताओ नोटिस

कोच्चि। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन को केआईआईएफ़बी मसाला बॉन्ड जांच के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फ़ेमा) के तहत 466 करोड़ रुपए के लिए कारण-बताओ नोटिस जारी किया है।

नोटिस में राज्य के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक और पूर्व-केआईआईएफ़बी मुख्य कार्यकारी के एम अब्राहम का नाम भी शामिल किया गया है।

यह कदम 2019 में जारी हुए मसाला बॉन्ड से संबंधित है, जिसके ज़रिए केरल बुनियादी ढांचा निवेश निधि बोर्ड (केआआईएफ़बी) ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम इकट्ठा की थी। ऐसा करके बॉन्ड विदेशों में ऐसा बॉन्ड पहुंचाने वाली पहली उप-संप्रभु इकाई बन गयी थी। ईडी का आरोप है कि निधि का पैसा फ़ेमा नियमों के अनुरूप ख़र्च नहीं किया गया था।

यह मामला तब से जांच का विषय है जबसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने केआआईएफ़बी के विदेशी ऋण पर चिंता ज़ाहिर की है। सीएजी का कहना है कि केआईआईएफ़बी ने विदेश-संबंधी कर्ज़ के लिए केंद्र की मंज़ूरी के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

दूसरी ओर, केआईआईएफ़बी अधिकारी इस बात पर अडिग हैं कि ये बॉन्ड भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही जारी किये गये हैं और संवैधानिक परिभाषाओं के अनुसार यह उधार राज्य कर्ज़ की श्रेणी में नहीं आती।

ईडी ने यह नोटिस जारी करते हुए श्री विजयन और मामले में शामिल अन्य लोगों से यह स्पष्ट करने के लिये कहा है कि इन कथित अनियमितताओं के लिए उनसे फ़ेमा के तहत जुर्माना क्यों नहीं लिया जाना चाहिये। अग्रिम कार्रवाई इस कारण-बताओ नोटिस पर उनके आधिकारिक जवाब के आधार पर ही दी जायेगी।


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