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केरल महिला सुरक्षा के लिए आंध्र की दिशा एक्ट पर गौर करेगा

केरल के एक मंत्री ने शनिवार को कहा कि महिला सुरक्षा के लिए हाल ही में पारित आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) 2019 विधेयक 'एपी दिशा एक्ट' पर गौर करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है

केरल महिला सुरक्षा के लिए आंध्र की दिशा एक्ट पर गौर करेगा
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तिरुवनंतपुरम। केरल के एक मंत्री ने शनिवार को कहा कि महिला सुरक्षा के लिए हाल ही में पारित आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) 2019 विधेयक 'एपी दिशा एक्ट' पर गौर करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। केरल की स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री के.के. शैलजा ने मीडिया से कहा कि उन्हें आंध्र प्रदेश द्वारा पारित नए कानून पर गौर करने में कोई समस्या नहीं है।

शैलजा ने कहा, "ध्यान दिया जाना चाहिए कि केरल में पहले से ही बहुत कड़ा कानून है। लेकिन अब जब आंध्र प्रदेश ने एक नया कानून पारित किया है तो हमारे पास इसे देखने और इसे पेश करने के लिए कोई समस्या नहीं है।"

उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने महत्वाकांक्षी दिशा एक्ट 2019 को पारित कर दिया है। इस अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा दी जाएगी। नए कानून के मुताबिक, दोषी पाए जाने पर 21 दिनों में फैसला सुनाया जाएगा।

महिलाओं और बच्चों पर हमले के मामले सामने आने के बाद केरल में महिला कार्यकर्ताओं ने कई बार मांग की है कि इस तरह के सख्त कानूनों को यहां पर लागू किया जाना चाहिए।


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