केरल की सीरियल किलर जॉली की जमानत याचिका खारिज
केरल की एक अदालत ने शनिवार को सीरियल किलर जॉली थॉमस और उसके दो साथियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें दो नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

कोझिकोड । केरल की एक अदालत ने सीरियल किलर जॉली थॉमस और उसके दो साथियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें दो नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जमानत याचिका पर कोझिकोड के पास थमारासरी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत में सुनवाई हुई।
तीनों आरोपियों को जॉली के पति रॉय थॉमस की हत्या के मामले में पांच अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के अनुसार, जॉली ने 2002 से 2016 के बीच अपने परिवार के पांच अन्य सदस्यों की हत्या करने की बात भी कबूल की है।
उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के पांच मामले दर्ज किए हैं।
अस्वाभाविक मौत मरने वालों में सबसे पहले 2002 में जॉली की सास अन्नम्मा थीं, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं। इसके बाद 2008 में जॉली के ससुर टॉम थॉमस और 2011 में उनके बेटे और जॉली के पति रॉय थॉमस की मौत हुई। इसके बाद 2014 में रॉय के मामा मैथ्यू की मौत हो गई।
इसके अलावा सीरियल किलर जॉली थॉमस अपने वर्तमान पति शजू की पहली पत्नी सिली की 2016 में हत्या करने के साथ ही उसके दो साल के बच्चे की हत्या में शामिल रही।


