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केरल के मंत्री की तेज रफ्तार पायलट कार के एम्बुलेंस को मारी टक्‍कर, जनाक्रोश

केरल के एक मंत्री के पायलट वाहन द्वारा एक एम्बुलेंस को टक्कर मारने की घटना के एक दिन बाद कई लोगों ने इसकी निंदा की है। उन्‍होंने वीआईपी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया है

केरल के मंत्री की तेज रफ्तार पायलट कार के एम्बुलेंस को मारी टक्‍कर, जनाक्रोश
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तिरुवनंतपुरम। केरल के एक मंत्री के पायलट वाहन द्वारा एक एम्बुलेंस को टक्कर मारने की घटना के एक दिन बाद कई लोगों ने इसकी निंदा की है। उन्‍होंने वीआईपी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया है।

यह घटना बुधवार दोपहर को हुई जब शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी की तेज रफ्तार पायलट जीप ने राज्य की राजधानी से लगभग 70 किलोमीटर दूर व्यस्त कोट्टारकारा जंक्शन पर सभी यातायात नियमों को तोड़ते हुए और रॉन्‍ग साइड जाकर एक मरीज को अस्पताल ले जा रहे एक एम्बुलेंस को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि एंबुलेंस पलट गई और उसमें सवार पांच लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद, शिवनकुट्टी अपने वाहन से बाहर आए और कुछ मिनटों तक जो कुछ भी हो रहा था उसे देखने के बाद तिरुवनंतपुरम की ओर अपनी यात्रा जारी रखी।

अशोक कुमार, जिनकी पत्नी को अस्पताल से कोट्टाराकारा के तालुक अस्पताल ले जाया जा रहा था, ने कहा कि दुर्घटना में उन्हें फ्रैक्चर हो गया है।

कुमार ने कहा, "हमें उम्मीद थी कि मंत्री आएंगे और पता लगाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था लेकिन वह कुछ ही मिनटों में वहां से चले गए।"

इससे भी बुरी बात यह थी कि स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जब एम्बुलेंस के चालक ने शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क किया तो उसे पुलिस से फटकार मिली।

एंबुलेंस चालक ने कहा, “पुलिस ने मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया और कहा कि मुझे अपना वाहन (एम्बुलेंस) छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने नियम तोड़ दिए हैं क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गया था और उस स्थिति में मैं कैसे आगे बढ़ सकता था, क्योंकि एक मंत्री आ रहे थे। वास्तव में जंक्शन पर ट्रैफिक वार्डन ने मेरी एम्बुलेंस को देखकर मुझे संकेत दिया था कि मैं आगे बढ़ सकता हूं।”

टीवी चैनलों ने गुरुवार को पुलिस के इस अभद्र व्यवहार और जिस तरह से शिवनकुट्टी मौके से चले गए, उसे मुद्दा बना दिया। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार दोपहर को मामला दर्ज किया और पायलट जीप के चालक और एम्बुलेंस चालक को आरोपी बनाया।

परिवहन और मोटर वाहन अधिनियम के विशेषज्ञ डिजो कप्पन ने कहा कि भले ही वीआईपी, मंत्री और अन्य लोग बहुत व्यस्त हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1989 (संशोधन) के तहत सड़क पर आवाजाही का विशेषाधिकार सिर्फ दमकल गाड़ियों और एम्बुलेंस को दिया गया है, और किसी को नहीं।

कप्पन ने कहा, “दु:खद तथ्य यह है कि जो लोग विधानसभा या संसद में कानून बनाते हैं, वे ही उन्हें तोड़ते हैं। 'यातायात नियमों का इतना खुला उल्लंघन हमें कहीं और नहीं मिलता।''

शिवनकुट्टी ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।


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