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केरल हाईकोर्ट ने मोहनलाल अभिनीत फिल्म 'नेरू' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

मोहनलाल अभिनीत और जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म "नेरू" की रिलीज पर केरल उच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है

केरल हाईकोर्ट ने मोहनलाल अभिनीत फिल्म नेरू की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार
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कोच्चि। मोहनलाल अभिनीत और जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म "नेरू" की रिलीज पर केरल उच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह फिल्‍म गुरुवार को रिलीज होने वाली है।

हालांकि स्टे नहीं मिला, लेकिन अदालत ने केंद्र सरकार, निर्देशक-सह-लेखक जीतू जोसेफ और सह-लेखक शांति मायादेवी सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

अदालत का फैसला दीपू के. उन्नी की उस याचिका के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाते हुए रोक लगाने की मांग की थी कि फिल्म की पटकथा उनके द्वारा लिखी गई पटकथा से चुराई गई है।

उन्नी ने दावा किया कि उन्होंने एक "भावनात्मक पारिवारिक नाटक" के बारे में एक स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष वकील के साथ नायक के रूप में एक अदालत की कहानी थी, जिसे बाद में 'नेरू' के निर्माताओं को भेजा गया था।

उन्नी ने आगे बताया कि वह स्क्रिप्ट पर चर्चा करने के लिए जोसेफ और मायादेवी से कई बार मिले थे और जोसेफ ने उन्हें बताया था कि उनकी अगली फिल्म में यह स्क्रिप्ट होगी।

बाद में, जोसेफ और मायादेवी ने विशेषज्ञ वकीलों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उनकी स्क्रिप्ट ली, क्योंकि स्क्रिप्ट अदालतों में होने वाली घटनाओं से संबंधित थी।

उन्नी ने कहा कि वह फिल्म 'नेरू' का ट्रेलर देखकर चौंक गए थे, जो बिल्कुल उन्होंने लिखा था, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया।


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