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केरल उच्च न्यायालय ने दिया आईएफएफआई में 'एस दुर्गा' को दिखाने का आदेश

 केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंगलवार को गोवा में चल रहे 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में मलयालम फिल्म 'एस दुर्गा' को दिखाए जाने का आदेश दिया

केरल उच्च न्यायालय ने दिया आईएफएफआई में एस दुर्गा को दिखाने का आदेश
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कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंगलवार को गोवा में चल रहे 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में मलयालम फिल्म 'एस दुर्गा' को दिखाए जाने का आदेश दिया। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इस फिल्म को महोत्सव से हटाने का निर्णय लिया था जिसके बाद फिल्म निर्देशक सनल कुमार शशीधरन ने न्यायालय की शरण ली जहां पीठ ने यह फैसला सुनाया।

न्यायालय ने आदेश दिया की फिल्म की प्रमाणित प्रति को आईएफएफआई में दिखाया जाना चाहिए। शशिधरन ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं। यह सिनेमा की जीत है।"

उन्होंने फेसबुक पर लिखा, "मैं प्राय: जीत का उत्सव नहीं मनाता हूं। लेकिन, इस मामले में मैं इससे दूर नहीं रह सकता। यह सिनेमा की जीत है। यह हमारे लोकतंत्र की जीत है। यह जूरी में मौजूद उन लोगों की जीत है जिन्होंने बलिदान दिया। चीयर्स इंडिया।"

इस फिल्म के निर्माता अभी 11वें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड (एपीएसए) में फिल्म प्रदर्शित करने के लिए ब्रिसबेन में हैं। पहले इस फिल्म का नाम 'सेक्सी दुर्गा' रखा गया था।

'एस दुर्गा' के लिए खुशी जताते हुए मलयालम फिल्म निर्देशक कमल ने कहा यह बहुत आश्चर्यजनक था कि इस फिल्म को बाहर कर दिया गया था।

कमल ने कहा, "यह समझना मुश्किल है कि क्यों एक फिल्म को शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन की कवायद से गुजरने के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिल्म प्रदर्शित कराने के लिए किसी को अदालत जाना पड़े, यह शुभ संकेत नहीं है।"


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