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केरल हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के दूसरे आरोपी पादरी को भी जमानत दी

 केरल उच्च न्यायालय ने मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के दुष्कर्म के चार आरोपी पादरियों में से एक और फादर जॉब मैथ्यू को बुधवार को जमानत दे दी

केरल हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के दूसरे आरोपी पादरी को भी जमानत दी
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कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के दुष्कर्म के चार आरोपी पादरियों में से एक और फादर जॉब मैथ्यू को बुधवार को जमानत दे दी। इससे पहले अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के एक और आरोपी पादरी जॉनसन वी.मैथ्यू को जमानत दी थी।

अदालत ने बुधवार को जॉब मैथ्यू से अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने को कहा। इससे पहले जॉनसन वी. मैथ्यू को भी पासपोर्ट जमा कराने को कहा गया था।

जॉब मैथ्यू को हर सप्ताह एक बार जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को भी कहा गया है।

दुष्कर्म मामले की जांच के दौरान पुलिस की अपराध शाखा ने मैथ्यू को 12 जुलाई को कोल्लाम के पास से गिरफ्तार किया था। वह तब से पथनामथिट्टा जिला कारवास में हैं।

इस मामले में अपराध शाखा केरल के चार पादरियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें से दो को जमानत मिल चुकी है जबकि फादर सोनी (अब्राहम) वर्गीस और फादर जेस के.जॉर्ज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।

जॉनसन वी. मैथ्यू पर महिला का शील भंग करने का आरोप है जबकि तीन अन्य पादरियों पर महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है।

गौरतलब है कि नियमित रूप से चर्च जाने वाली पीड़िता ने लगभग एक दशक तक पांच पादरियों द्वारा उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिला के पति ने शिकायत दर्ज कराई थी


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