केरल हाई कोर्ट ने दिलीप की जमानत याचिका खारिज की
केरल उच्च न्यायालय ने मशहूर मलयालम अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी है। यह दिलीप की तीसरी जमानत याचिका थी
कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने मशहूर मलयालम अभिनेता दिलीप की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी है। यह दिलीप की तीसरी जमानत याचिका थी। दिलीप मलयालम अभिनेत्री के अपहरण मामले में सात सप्ताह से हिरासत में हैं। अभिनेत्री का इस साल फरवरी में त्रिशूर से कोच्चि जाते समय अपहरण एवं यौन उत्पीड़न किया गया था।
अभिनेता ने 10 अगस्त को जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जांच अभी भी चल रही है, अभिनेता को जमानत देने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा, "परिस्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद मैं इस समय याचिकाकर्ता को जमानत नहीं दे रहा हूं। " जमानत याचिका खारिज होने पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा ने कोट्टयम में संवाददाताओं को बताया कि न्यायालय ने जांच टीम की तारीफ की है।
बेहरा ने कहा, "मामला सही दिशा में बढ़ रहा है और आरोपपत्र 90 दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा और इसमें दिलीप के खिलाफ सभी सबूत होंगे।"जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद दिलीप के भाई अनूप और रिश्तेदार सूरज उनसे मिलने जेल पहुंचे। उन्होंने अभिनेता के साथ 15 मिनट बिताया, लेकिन मीडिया से बात नहीं की।
दिलीप के पास एक और जमानय याचिका दाखिल करने का विकल्प है, लेकिन यह मामला उन्हीं न्यायाधीश के पास जाएगा, जिन्होंने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, साथ ही अभिनेता के पास सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प भी मौजूद है।
केरल पुलिस ने दिलीप को 17 फरवरी को अभिनेत्री के अपहरण व यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य साजिशकर्ता माना और उनके खिलाफ सबूत जुटाए। इससे पहले एक ट्रायल कोर्ट ने भी दिलीप को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
दिलीप ने अपने पुराने वकील को हटाकर एक नया वकील नियुक्त किया है। पुलिस अपहरण के मामले में इससे पहले मुख्य आरोपी पुलसर सुनी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन, बाद में इस मामले में साजिश का पहलू सामने आया जिसकी परिणति दिलीप की गिरफ्तारी में हुई।अभियोजक पक्ष ने न्यायालय में मंगलवार को दिलीप के खिलाफ सबूतों की एक नई विस्तृत सूची सौंपी और कहा कि अभिनेता को जमानत देने से मामले की जांच पर असर पड़ सकता है।


