Top
Begin typing your search above and press return to search.

पीछे के दरवाजे से हुई सभी नियुक्तियों पर केरल हाई कोर्ट ने लगाई रोक

केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को अर्ध-सरकारी और अन्य ऐसे ही निकायों में 10 साल पूरे कर चुके सभी लोगों की नियक्तियों और नियमितीकरण पर रोक लगा दी है

पीछे के दरवाजे से हुई सभी नियुक्तियों पर केरल हाई कोर्ट ने लगाई रोक
X

कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को अर्ध-सरकारी और अन्य ऐसे ही निकायों में 10 साल पूरे कर चुके सभी लोगों की नियक्तियों और नियमितीकरण पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने यह हस्तक्षेप 6 पिटीशन दर्ज होने के बाद किया है, जिनमें पिनाराई विजयन सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले पीछे के दरवाजे से नियुक्तियां करने की खबरों का हवाला दिया गया था।

अदालत ने कहा कि यह नया निर्देश उन सभी लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनकी जॉब पोस्टिंग हो गई हैं और वे गुरुवार तक अपना काम शुरू कर चुके थे। यह नियम वर्तमान में चल रही पोस्टिंग प्रक्रियाओं पर लागू होगा।

अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख दी है।

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष और दूसरी ओर भाजपा राज्य भर में इस बात का विरोध कर रही है कि विजयन सरकार अर्ध-सरकारी और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में 10 साल पूरे कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर रही है। जबकि केरल लोक सेवा आयोग द्वारा नई नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, जो कि सभी सरकारी पदों पर नियुक्तियां करता है।

पिछले एक महीने से राज्य में वे लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इन सरकारी नौकरियों के लिए योग्य हैं लेकिन उनकी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। इन लोगों ने विजयन सरकार पर अपने समर्थकों को नौकरी देने का आरोप लगाया है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it