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केजरीवाल पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के मानहानि मामले में जवाब दाखिल करने में देरी करने पर आज पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया

केजरीवाल पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया
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नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के मानहानि मामले में जवाब दाखिल करने में देरी करने पर आज पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया ।

दिल्ली क्रिकेट एवं जिला संघ(डीडीसीए) मामले में केजरीवाल के जेटली पर वित्तीय अनिमितताओं का आरोप लगाने पर दस करोड़ रूपये का आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया गया था। इस मुकदमें की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने श्री जेटली को अपमानजनक शब्द कहें थे।

जेठमलानी ने न्यायालय में कहा था कि इन शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री के कहने पर किया गया है। श्री जेटली ने इसके बाद दस करोड़ रूपये का एक और मानहानिक का मुकदमा श्री केजरीवाल पर किया था। इसी मामले में जवाब दाखिल करने में देरी करने का दोषी पाये जाने पर उच्च न्यायालय ने पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले न्यायालय में इस मामले की जल्दी सुनवाई के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका 25 अगस्त को खारिज कर दी थी।

डीडीसीए अनियमितताओं आरोप के मामले में श्री जेटली ने श्री केजरीवाल के अलावा पार्टी के नेताओं राघव चड्ढा ,दीपक वाजेपयी, कुमार विश्वास, आशुतोष और संजय सिंह पर भी मुकदमा किया है।


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