यात्रा के दौरान 50 हज़ार रुपये से अधिक नकदी के लिए अपने पास उचित दस्तावेज़ रखें : सिबिन सी
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने ‘टॉक टू यूयर सी. ई. ओ. पंजाब’ के शीर्षक के अंतर्गत करवाये गए दूसरे फेसबुक लाइव सेशन के दौरान बात करते हुये पंजाब के निवासियों को सलाह दी कि राज्य में लोक सभा मतदान- 2024 के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के मद्देनज़र अगर कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान 50,000 रुपये या इससे अधिक की नकदी लेकर जा रहा है

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने शुक्रवार को ‘टॉक टू यूयर सी. ई. ओ. पंजाब’ के शीर्षक के अंतर्गत करवाये गए दूसरे फेसबुक लाइव सेशन के दौरान बात करते हुये पंजाब के निवासियों को सलाह दी कि राज्य में लोक सभा मतदान- 2024 के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के मद्देनज़र अगर कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान 50,000 रुपये या इससे अधिक की नकदी लेकर जा रहा है तो वह सबूत के तौर पर अपने साथ उचित दस्तावेज़ जैसे बैंक की रसीद आदि ज़रूर रखें।
सेशन के दौरान वोटरों के अलग-अलग सवालों का जवाब देते हुये उन्होंने लोगों से अपील की कि वह चुनाव आचार संहिता के किसी भी तरह का उल्लंघन की रिपोर्ट के लिये सी - विजिल एप, टोल- फ्री नंबर 1950 और भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल ( एन. जी. पी. एस.) का प्रयोग ज़रूर करें जिससे निष्पक्ष और शांतमयी मतदान यकीनी बनाये जा सकें।
पोलिंग बूथों पर मोबाइल लेकर जाने संबंधी पूछे सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान वाले दिन पोलिंग बूथों के अंदर मोबाइल फ़ोन या ऐसे अन्य किसी भी तरह के उपकरण को लेकर जाने की सख़्त मनाही है।
राजनैतिक पार्टियों की तरफ से किये जा रहे प्रचार के बारे एक अन्य सवाल का जवाब देते हुये सिबिन सी ने बताया कि राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने तक फ्लैक्स बोर्ड और होर्डिंग, ज़िला चुनाव अधिकारियों या दफ़्तर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मंज़ूरी के बाद सिर्फ़ निर्धारित स्थानों पर ही लगाये जा सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनैतिक पार्टी या उम्मीदवार धर्म के नाम पर वोटें नहीं माँग सकता, क्योंकि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सी- विजिल एप के द्वारा ऐसी उलंघनाओं के बारे तुरंत रिपोर्ट करें और भरोसा दिलाया कि सम्बन्धित दफ़्तर की तरफ से 100 मिनटों के अंदर उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
इस दौरान एक यूजर की तरफ से महिला स्टाफ की घर के नज़दीक तैनाती के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी का धन्यवाद भी किया गया। सिबिन सी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों की पालना करते हुये इस बार महिला स्टाफ की तैनाती उनके घर के नज़दीक स्थित पोलिंग बूथों पर करने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किसी राजनैतिक पार्टी या नेता के लिए प्रचार सम्बन्धी पूछे गये सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनैतिक पार्टियों के लिये प्रचार नहीं कर सकता और ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर उल्लंघन करने वालों के खि़लाफ़ एफ. आई. आर. दर्ज करके सख़्त कार्रवाई यकीनी बनायी जायेगी।


