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अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कश्मीरी नेताओं ने जतायी निराशा

जम्मू कश्मीर में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय की ओर से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखने पर ‘गहरी निराशा’ व्यक्त की।

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कश्मीरी नेताओं ने जतायी निराशा
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श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय की ओर से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखने पर ‘गहरी निराशा’ व्यक्त की।

पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए कहा कि ‘संघर्ष’ जारी रहेगा और वह ‘लंबी लड़ाई’ के लिए तैयार हैं।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,“निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं। संघर्ष जारी रहेगा. यहां तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को दशकों लग गए. हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। हम अनुच्छेद 370 पर काबू पा लेंगे।”

एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग फैसले से खुश नहीं हैं।

श्री आजाद ने संवाददाताओं से कहा,“जम्मू-कश्मीर के लोग आशान्वित थे। शीर्ष अदालत की पीठ अच्छी थी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाना एक गलती थी। यह जल्दबाजी में किया गया था। जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों से भी पूछा जाना चाहिए था। जम्मू-कश्मीर के लोग इस फैसले से निराश हैं।”

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा कि अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी रूप से खत्म हो गया हो, लेकिन यह हमेशा ‘हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा’ बना रहेगा।

उन्होंने कहा,“अनुच्छेद 370 पर शीर्ष अदालत का फैसला निराशाजनक है। न्याय एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों से दूर है। अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया हो, लेकिन यह हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा बना रहेगा।

श्री लोन ने एक्स पर पोस्ट में कहा,“राज्य के दर्जे के मामले में, शीर्ष अदालत ने इस पर टिप्पणी करने से भी परहेज किया, इस प्रकार पूर्वता का हवाला देकर पूरे देश को भविष्य में किसी भी दुरुपयोग से बचाया। फिर भी उसी दुरुपयोग को जम्मू-कश्मीर में सूक्ष्मता से समर्थन दिया गया। हमें उम्मीद है कि भविष्य की तारीख में न्याय मिलेगा।”


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