कसौली कांड: सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, हिमाचल सरकार अधिकारियों के नाम बताये
उच्चतम न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश सरकार को उन अधिकारियों के नाम बताने का आदेश दिया, जिनके कार्यकाल में कसौली में अवैध निर्माण हुआ।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश सरकार को उन अधिकारियों के नाम बताने का आदेश दिया, जिनके कार्यकाल में कसौली में अवैध निर्माण हुआ। न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या करवाई की गई है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने राज्य सरकार को यह आदेश कसौली में अवैध कब्जा हटाने गयी महिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में दिया है। न्यायालय ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।
आज हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा कि हिमाचल में अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या दिशानिर्देश हैं और इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को इन तमाम बिन्दुओं पर अगस्त के पहले हफ्ते तक जवाब देने को कहा है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि कसौली में अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सख्त संदेश नहीं जायेगा। अवैध निर्माण के लिए दोषी कुछ अधिकारियों को नौकरी से हटाने की जरूरत है।


