कार्ति चिदंबरम विदेश में सबूतों से छेड़-छाड़ कर सकते हैं : सीबीआई
केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने मंगलवार को पूर्व वित्तमंत्री पी. चिंदबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल विदेश जाने की याचिका का विरोध किया है

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने मंगलवार को पूर्व वित्तमंत्री पी. चिंदबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल विदेश जाने की याचिका का विरोध किया है।
सीबीआई ने कहा कि कार्ति विदेश में रहने के दौरान सबूतों से छेड़-छाड़ कर सकते हैं। सीबीआई ने प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ से कहा कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत जुटा लिए गए हैं, जिसे सीबीआई पहले ही बंद लिफाफे में न्यायालय को सौंप चुकी है।
कार्ति चिदंबरम ने अपनी बेटी का दाखिला कैंब्रिज में करवाने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति संबंधी याचिका में कहा है कि एजेंसी को यह साबित करना चाहिए कि विदेशों में मेरे एक खाते के अलावा कोई और खाता है और उस एक खाते को मैं बंद कर चुका हूं।
कार्ति की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में सीबीआई के उन दावों पर भी बहस की, जिसमें कहा गया है कि कार्ति के पास विदेशों में अज्ञात संपत्ति है।


