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कर्नाटक शक्ति परीक्षण की याचिका पर सुनवाई बुधवार को

सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा में तत्काल शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज स्थगित कर दी

कर्नाटक शक्ति परीक्षण की याचिका पर सुनवाई बुधवार को
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा में तत्काल शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज स्थगित कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा अदालत को आज दिन के अंत में शक्ति परीक्षण का भरोसा दिए जाने के बाद पीठ ने यह बात कही।

अभिषेक मनु सिंघवी, कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

दो निर्दलीय विधायक-आर.शंकर व एच.नागेश ने विधानसभा में तत्काल शक्ति परीक्षण का निर्देश देने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा है कि उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है।

कांग्रेस व जद (एस) के कई विधायकों के विधानसभा से इस्तीफा देने व भाजपा से हाथ मिलाने के बाद कर्नाटक राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 19 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया और उसके 17 जुलाई के आदेश पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जुलाई के आदेश में 15 बागी विधायकों को सदन में उपस्थित होने की इजाजत दी थी।


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