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बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष

कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। अध्यक्ष ने न्यायालय द्वारा उन्हें 10 बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के आदेश को रोकने की अपील की

बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष
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नई दिल्ली। कर्नाटक के राजनीतिक संकट में एक और मोड़ आ गया है। अब कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। अध्यक्ष ने न्यायालय द्वारा उन्हें 10 बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के आदेश को रोकने की अपील की है। अदालत ने बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होने के लिए कहा था।

अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का निर्देश शीर्ष अदालत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने आवेदन पर तत्काल सुनवाई की मांग भी की।

अध्यक्ष ने कहा कि उनके संवैधानिक कर्तव्यों और विधानसभा के नियमों ने उन्हें यह सत्यापित करने के लिए बाध्य किया कि विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफे के पीछे मूल कारण क्या हैं। क्या ये स्वैच्छिक हैं या इनके पीछे किसी का दबाव है।

उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि यह पता लगाने के लिए उस निश्चित समय-सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं की जा सकती है जिसे शीर्ष अदालत ने तय किया है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन, अदालत ने अध्यक्ष के आवेदन को दायर करने की अनुमति देते हुए यह संकेत दिया कि मामले को 10 बागी विधायकों की याचिका के साथ सुनवाई के लिए लिया जाएगा।

अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी और देवदत्त कामत ने अदालत के सामने तर्क दिया कि अध्यक्ष संवैधानिक रूप से अयोग्यता की कार्यवाही पहले करने के लिए बाध्य हैं।

प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने जवाब दिया कि उसने पहले ही सुबह आदेश पारित कर दिया था कि यह फैसला अध्यक्ष को करना है कि इस पर क्या कार्रवाई की जानी है। हम आपको कल (शुक्रवार को) सुनेंगे।


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