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कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैंगरेप के आरोपियों सीआईएसएफ कांस्टेबलों की बर्खास्तगी को बरक़रार रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैंगरेप और ब्लैकमेल मामले में सीआईएसएफ के 8 कांस्टेबलों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को बरकरार रखा है

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैंगरेप के आरोपियों सीआईएसएफ कांस्टेबलों की बर्खास्तगी को बरक़रार रखा
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बेंगलुरु| कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैंगरेप और ब्लैकमेल मामले में सीआईएसएफ के 8 कांस्टेबलों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को बरकरार रखा है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी सीआईएसएफ कांस्टेबलों ने अपने सहयोगी की पत्नी के साथ गैंगरेप किया और फिर उसे ब्लैकमेल किया। मामला जब सामने आया, तो आरोपियों को बर्खास्त कर दिया गया था।

पीड़िता ने 2015 में शिकायत दर्ज कराई थी।

पीड़िता के अनुसार, एक आरोपी ने पहले उससे दोस्ती की, फिर अन्य साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया और उसे ब्लैकमेल किया।

सीआईएसएफ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को सेवा से बर्खास्त कर दिया था।

सीआईएसएफ अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने कहा था, "संगठन में अनुशासन और नैतिकता सर्वोपरि है और आरोपी द्वारा किए गए अपराध को माफ नहीं किया जा सकता है। जो घटना हुई है, उसका नकारात्मक प्रभाव पीड़िता के पति पर पड़ेगा, जो ड्यूटी पर था।"

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को आपराधिक आरोपों से बरी कर दिया। आदेश के बाद उनकी बर्खास्तगी को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में सीआईएसएफ द्वारा बर्खास्तगी का आदेश उचित है।


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