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हैकर्स के अश्लील वीडियो चलाने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हैकर्स द्वारा अश्लील और अभद्र वीडियो चलाने के कारण लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निलंबित कर दिया

हैकर्स के अश्लील वीडियो चलाने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई
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बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हैकर्स द्वारा अश्लील और अभद्र वीडियो चलाने के कारण लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निलंबित कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले ने मौखिक रूप से कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है और लाइव स्ट्रीमिंग व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आगे कहा कि कुछ शरारत की गई है और इसमें कोई शरारती तत्व भी शामिल हो सकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमें एक अभूतपूर्व स्थिति के कारण यह निर्णय लेना पड़ा है। कर्नाटक हाईकोर्ट हमेशा जनता के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के पक्ष में था। दुर्भाग्य से, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग किया जा रहा है।"

उन्होंने अधिवक्ताओं से यह भी अनुरोध किया कि अनुमति क्यों नहीं दी गई, यह जानने के लिए रजिस्ट्रार और कंप्यूटर टीम के पास न जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अभूतपूर्व घटना बताया।

शरारती तत्वों ने कर्नाटक हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को हैक कर अश्लील वीडियो चला दिए। अधिकारियों ने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज की है। इसके बाद इसके केंद्रीय डिवीजन ने जांच शुरू कर दी है।


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