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कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिवकुमार को 24 फरवरी तक सीबीआई जांच से राहत दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार को 2013-2018 की अवधि के भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच से दो सप्ताह की राहत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिवकुमार को 24 फरवरी तक सीबीआई जांच से राहत दी
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बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार को 2013-2018 की अवधि के भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच से दो सप्ताह की राहत दी। उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामले में शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई है।

यह मामला 2013 और 2018 के बीच 74.93 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में शिवकुमार के खिलाफ दर्ज एक मामले से संबंधित है, जब वह कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत थे। न्यायमूर्ति के. नटराजन ने शिवकुमार की एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। जिसमें कहा गया था कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बार-बार सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था।

उनके वकील ने यह भी दावा किया कि सीबीआई ने हाल ही में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नोटिस जारी किया था। पिछले साल जुलाई में, शिवकुमार ने सीबीआई द्वारा अक्टूबर 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) और 13 (1) (ई) के तहत दर्ज प्राथमिकी की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।


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