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कर्नाटक सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन करेगी

कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को धर्मांतरण विरोधी कानून और पाठ्यपुस्तक में संशोधन करने का ऐलान किया

कर्नाटक सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन करेगी
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बेंगलुरु। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को धर्मांतरण विरोधी कानून और पाठ्यपुस्तक में संशोधन करने का ऐलान किया। विधानसभा में कैबिनेट की बैठक के बाद ये ऐलान किया गया है। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए सभी पहलुओं को हटा दिया जाएगा। जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में संशोधन के लिए अधिनियम को लिया जाएगा।

भाजपा ने धर्म परिवर्तन पर कड़ी शर्तें लगाई थी। इसने अपराध के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान किया था।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पाठ्यपुस्तकों में भी संशोधन का फैसला किया है।

कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में, मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य में पार्टी के सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को रद्द करने का वादा किया था।


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