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कर्नाटक सरकार अब नीतिगत फैसले नहीं ले सकती : चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा की जिसके बाद यहां आचार संहिता लागू हो गई

कर्नाटक सरकार अब नीतिगत फैसले नहीं ले सकती : चुनाव आयोग
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बेंगलुरू। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा की जिसके बाद यहां आचार संहिता लागू हो गई। कांग्रेस सरकार 12 मई को होने वाले चुनाव के मद्देनजर राज्य में अब किसी भी प्रकार के नीतिगत फैसले नहीं ले सकती। एक चुनाव अधिकारी ने यह बात कही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, "आचार संहिता के अनुसार, राज्य सरकार अब नई परियोजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती या लोकप्रिय कार्यक्रमों की शुरुआत नहीं कर सकती।"

उन्होंने कहा, "नए कार्यक्रमों, परियोजनाओं, किसी भी प्रकार की वित्तीय छूट, किसी भी परियोजना की आधारशिला रखना इत्यादि, जिससे पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए मतदाताओं को लुभा सकती हो, उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।"

उन्होंने कहा, "अगर किसी खास सरकारी योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान की पहले ही घोषणा हुई हो, तो भी आचार संहिता लागू रहने तक इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि इन परियोजनाओं से मतदाताओं को लुभाया जा सकता है।"

चुनाव समिति ने हालांकि बाढ़ व सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने की अनुमति दी।

कुमार के अनुसार, सरकार इस दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारी जैसे उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा, "इस दौरान बिना चुनाव आयोग के इजाजत के सरकार किसी भी प्रकार की नियुक्ति या पदोन्नति नहीं कर सकती।" उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा।

इस बीच, एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि राज्य सचिवालय में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोई भी नीतिगत फैसले नहीं लिए गए।


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