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कर्नाटक : 5 और बागी विधायक अदालत पहुंचे

कर्नाटक कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार द्वारा उनके इस्तीफे स्वीकार न किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है

कर्नाटक : 5 और बागी विधायक अदालत पहुंचे
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बेंगलुरू। कर्नाटक कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार द्वारा उनके इस्तीफे स्वीकार न किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इन पांच बागी विधायकों में के. सुधाकर, रोशन बेग, एम.टी.बी. नागराज, मुनिरत्न और आनंद सिंह शामिल हैं। इन सभी ने अदालत से कहा कि वे चाहते हैं कि उनका मामला भी इस्तीफा देने वाले अन्य विधायकों के साथ सुना जाए, जिससे अदालत का समय बचे और कई सुनवाई की नौबत न आए।

विधायकों ने कहा कि लोकप्रतिनिधि के तौर पर अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा देना उनका मौलिक अधिकार है।

याचिका में विधायकों ने कहा है, "कोई निर्वाचित विधायक अपने अंत:करण से या अन्य कारणों से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का हकदार है।"

उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा स्वीकार नहीं किए जाने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया।

उन्होंने आशंका जताई कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है। उनका कहना है कि उन्हें ऐसी चेतावनी दी जा रही है कि या तो सरकार का समर्थन करें या अयोग्य करार दे दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले 10 अन्य बागी विधायकों ने 10 जुलाई को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर उनके इस्तीफे की स्वीकृति में तेजी लाने की अपील की थी।

अदालत ने अध्यक्ष को इस पर तुरंत फैसला लेने के निर्देश भी दिए थे, मगर अध्यक्ष ने इस्तीफे पर निर्णय लेने में शीर्ष अदालत से और समय मांगा, क्योंकि सत्तारूढ़ सहयोगियों ने उन्हें व्हिप और कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की है।


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