Kanpur news: विधायक इरफान सोलंकी नहीं डाल सकेंगे वोट, कोर्ट ने खारिज की याचिका
Rajya Sabha Election 2024 : समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। वोट डालने को लेकर दाखिल की गई याचिका को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Rajya Sabha Election 2024: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी राज्यसभा चुनाव में वोट डालने को लेकर दाखिल की गई याचिका को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में वो 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे।
बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के कानपुर से सीसामाउ विधानसभा से विधायक इरफान सोलंकी पर दर्ज मुकदमों के चलते महाराजगंज जेल में है। जिसके बाद विधायक की तरफ से 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट करने की एमपी एमएलए कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में विधायक के अधिवक्ता की तरफ से राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने विधायक के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर वोट डालने की इजाजत नहीं दी है।
वही विधायक इरफान सोलंकी की याचिका खारिज की पुष्टि करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्रा ने बताया कि अभियोजन ने प्रार्थनापत्र पर विरोध जताते हुए कहा कि यह प्रार्थनापत्र पैरोल अथवा अल्पकालिक जमानत जैसी प्रकृति का है। अदालत ने विधायक का प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिया है।


