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कमलनाथ सरकार पिछड़े वर्ग को आरक्षण पर अदालत में रखेगी पक्ष : शोभा

अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए प्रदेश में शुरू किए गए 27% आरक्षण लागू करने के लिए कमलनाथ सरकार उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरा सम्मान कर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेगी

कमलनाथ सरकार पिछड़े वर्ग को आरक्षण पर अदालत में रखेगी पक्ष : शोभा
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भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने आज कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए प्रदेश में शुरू किए गए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए कमलनाथ सरकार उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरा सम्मान कर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखेगी।

श्रीमती ओझा ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मेडिकल प्रवेश में पिछड़ा वर्ग के लिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा हाल ही में दिए गए 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने के संबंध में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखती है और न्यायालय के निर्देशों का पूरा सम्मान करती है। परंतु जिस तरह से मध्यप्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पिछड़े वर्ग में आता है और यह वर्ग आर्थिक व सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ग को आगे लाने और शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में 27 प्रतिशत आरक्षण देकर अपने राज धर्म को निभाया है।

श्रीमती ओझा ने कहा कि तमिलनाडु में भी विभिन्न वर्गो को दिया जा रहा आरक्षण 50 फीसदी से अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी तथा सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को शुरू किया गया 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के लिए पार्टी और सरकार की ओर से न्यायालय के सामने मजबूत पक्ष रख कर इस पर लगाई गई रोक हटाने का आग्रह किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय के समक्ष सशक्त पक्ष रखेगी।


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