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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की फर्जी मतदाता सूची मामले में कमलनाथ एवं सचिन पायलट की याचिका

 आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता की मांग को लेकर दाखिल कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की फर्जी मतदाता सूची मामले में कमलनाथ एवं सचिन पायलट की याचिका
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नई दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता की मांग को लेकर दाखिल कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया। फर्जी मतदाता सूची मामले में कमलनाथ एवं सचिन पायलट की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने मतदाता सूची टेक्स्ट प्रारूप में उपलब्ध कराने संबंधी श्री पायलट की मांग भी ठुकरा दी। न्यायालय ने गत सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कमलनाथ ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराये जाने और 10 फीसदी बूथों पर वीवीपैट के औचक निरीक्षण कराने का अनुरोध न्यायालय से किया था, जबकि श्री पायलट ने सूची को टेक्स्ट प्रारूप में उपलब्ध कराने की मांग की थी।

चुनाव आयोग ने पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया था कि पहली मतदाता सूची का मसौदा इस साल जनवरी में तैयार हो गया था, जबकि मई में उसमें संशोधन किया गया। मतदाता सूची ठीक कर दी गयी है। याचिकाकर्ताओं ने विधानसभा चुनावों से ऐन पहले मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था।

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने याचिकाएं दायर कर मांग की थी कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए जाएं।


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