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न्यायाधीश ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई

भिण्ड के पावई थाना क्षेत्र के ग्राम बघेडी में खेत की मेढ को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किये जाने पर 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

न्यायाधीश ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई
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भिण्ड। मध्यप्रदेश में चंबल संभाग के भिण्ड जिले के पावई थाना क्षेत्र के ग्राम बघेडी में खेत की मेढ को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किये जाने के मामले में जिला न्यायालय के अपर तृतीय न्यायाधीश ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया है।

अभियोजन के अनुसार भिण्ड जिले के पावई थाना क्षेत्र केे ग्राम बघेडी निवासी देव सिंह गुर्जर 21 जुलाई 2009 की सुबह खेत की मेढ पर अपनी भेडों को चराने ले गया था। उसी समय गांव के ही श्यामसिंह अपने परिवार के साथ खेत पर आ गए।

हथियारों से लैस श्यामसिंह और अन्य लोगों ने देव सिंह को घेर लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। देव सिंह को बचाने के लिये मौके पर पहुंचे उसके परिजनों पर भी हमला कर दिया गया।

मृतक के भतीजे जितेन्द्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और प्राथमिक जांच के बाद आरोपी श्यामसिंह, रुपसिंह, भूपसिंह, गजेन्द्र, कृपाराम, फूलसिंह, लाखन सिंह और बृजेश के खिलाफ हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामले में चालान भिण्ड न्यायालय में पेश किया।

भिण्ड जिला न्यायालय के अपर तृतीय न्यायाधीश धनराज दुबेला ने सुनवाई के दौरान देवसिंह गुर्जर की हत्या, उन्हें बचाने पहुंचे परिजनों पर हमला करने के प्रकरण में आरोपियों को दोषी पाया तथा आरोपियों को आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड सजा कल सुनाई है। सभी आरोपियों को भिण्ड जिला जेल भेज दिया गया है।


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