जोगी की स्थगन याचिका पर बहस पूरी, शासन पक्ष की सुनवाई शुरू
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल स्थगन याचिका पर आज श्री जोगी के अधिवक्ता राहुल त्यागी की ओर से पंाच दिन में बहस पूरी कर ली गई
बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल स्थगन याचिका पर आज श्री जोगी के अधिवक्ता राहुल त्यागी की ओर से पांच दिन में बहस पूरी कर ली गई। आज दोपहर बाद सरकार व हाईपावर कमेटी की ओर से महाधिवक्ता ने बहस शुरू की जो अधूरी रह गई। मामले पर बहस कल भी होगी। वहीं शासन की ओर से बहस आज पूरी होने की संभावना है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र अवस्थी, रक्षा अवस्थी बहस करेंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को कंवर आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर बिलासपुर कलेक्टर ने अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। इसी को चुनौती देते हुए अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में स्थगन याचिका पेश की है। आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन व जस्टिस शरद गुप्ता के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई जहा अजीत जोगी की ओर से बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राहुल त्यागी ने कहा कि हाईपावर कमेटी संविधान के नियम के विरूद्ध बना है और कमेटी के अध्यक्ष ने राजनैतिक दबाव के कारण जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया।
इस तरह अधिवक्ता राहुल त्यागी ने पांच दिन में बहस आज पूरी कर ली। वहीं आज दोपहर बाद शासन व हाईपावर कमेटी की ओर से महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने बहस शुरू की हालंाकि उनका बहस अधूरी है जो कल पूरी होने की संभावना है। आज हुई सुनवाई में मरवाही, कोटा विधायक श्रीमती रेणु जोगी व अमित जोगी भी उपस्थित थे। शासन की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद अनुसूचित जनजाति आयोग व संतकुमार नेताम की ओर से दलीलें पेश की जाएगी। मामले में कल भी बहस होगी।


