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जिग्नेश मेवाणी जमानत मिलने के तुरंत बाद असम में फिर गिरफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक 'आपत्तिजनक' ट्वीट के सिलसिले में असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के छह दिन बाद सोमवार को असम पुलिस ने गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को कोकराझार जिले की एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के तुरंत बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया

जिग्नेश मेवाणी जमानत मिलने के तुरंत बाद असम में फिर गिरफ्तार
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गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक 'आपत्तिजनक' ट्वीट के सिलसिले में असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के छह दिन बाद सोमवार को असम पुलिस ने गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को कोकराझार जिले की एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के तुरंत बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया। बारपेटा जिले की पुलिस ने एक महिला पुलिस अधिकारी का शील भंग करने समेत विभिन्न आरोपों में मेवाणी को गिरफ्तार किया है।

विधायक के खिलाफ लगाए गए अन्य आरोपों में आईपीसी 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्य या शब्द का उपयोग), आईपीसी 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकना) और 354 (किसी भी महिला पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग करना, अपमान करने का इरादा या यह आशंका कि शील भंग कर देगा) शामिल हैं।

एक महिला सब-इंस्पेक्टर ने 21 अप्रैल को बारपेटा रोड पुलिस स्टेशन में मेवाणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था, "21 अप्रैल को जब मैं गिरफ्तार आरोपी जिग्नेश मेवाणी को गुवाहाटी हवाईअड्डे से कोकराझार तक अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ले जा रही थी, आरोपी व्यक्ति ने मेरे प्रति अपशब्द कहे।"

"जब मैंने उसे संभलकर बोलने के लिए कहा तो वह उत्तेजित हो गया और, फिर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसने मेरी ओर उंगली उठाई और मुझे डराने की कोशिश की और मुझे बलपूर्वक अपनी सीट पर धकेल दिया। इस प्रकार उसने मेरे कानूनी कर्तव्य निभाने के दौरान मुझ पर हमला किया। धक्का देते समय मुझे अनुचित तरीके से छूकर मेरी शील भंग कर दी। कोकराझार पहुंचने के बाद मैंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की सूचना दी।" शिकायत की प्रति आईएएनएस के पास उपलब्ध है।

गुजरात के विधायक को पहली बार बुधवार रात को प्रधानमंत्री के खिलाफ एक 'आपत्तिजनक' टिप्पणी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने यह टिप्पणी 18 अप्रैल को एक ट्वीट के माध्यम से की थी।

मेवाणी को गुरुवार सुबह गुवाहाटी के लिए रवाना किया गया, जहां से उन्हें सड़क मार्ग से कोकराझार ले जाया गया।

कोकराझार जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुरुवार को दलित कार्यकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

रविवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और पुलिस को सोमवार को फिर से मेवाणी को अदालत में पेश करने को कहा।

अपनी दोबारा गिरफ्तारी से पहले मेवाणी ने कहा कि यह भाजपा और आरएसएस की गहरी साजिश है।

उन्होंने अदालत परिसर के बाहर मीडिया से कहा, "वे (भाजपा और आरएसएस) मेरी छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और व्यवस्थित रूप से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने रोहित वेमुला के साथ ऐसा किया, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ किया, अब वे मुझे निशाना बना रहे हैं।"

गुजरात के विधायक को पिछले सप्ताह उनके गृह राज्य से गिरफ्तार किया गया था।

मेवाणी की गिरफ्तारी के बाद से जिन्होंने पहले कांग्रेस को बाहरी समर्थन देने का वादा किया था, पार्टी असम के विभिन्न हिस्सों में गिरफ्तारी को 'साजिश' करार देते हुए प्रदर्शन कर रही है।

पार्टी ने मामले को देखने के लिए अपनी कानूनी टीम कोकराझार भी भेजी।

असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने भाजपा सरकार पर एक साधारण ट्वीट से निपटने के लिए राज्य के पुलिस बल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया था कि यह पुलिस द्वारा एक साजिश और 'गुंडागीरी' है।

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी थाने में मेवाणी से मुलाकात की थी।

माकपा विधायक मनोरंजन तालुकदार और निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने भी थाने में मेवाणी से मुलाकात की थी।

41 वर्षीय विधायक पर आपराधिक साजिश, पूजा स्थल से संबंधित अपराध, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और शांति भंग करने वाले उकसावे का आरोप लगाया गया था।

भाजपा नेता अरूप कुमार डे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मेवाणी की टिप्पणी 'एक निश्चित समुदाय के लोगों के एक वर्ग को उकसा सकती है'।


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