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झारखंड हाईकोर्ट में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर याचिका पर हुई सुनवाई , कोर्ट ने बिना खोले किया वापस, 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई थी लेकिन कोर्ट ने इसे बिना खोले वापस कर दिया और कहा कि अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश की जाए

झारखंड हाईकोर्ट में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर याचिका पर हुई सुनवाई , कोर्ट ने बिना खोले किया वापस, 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
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स्थानीय निकाय चुनाव अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई , 10 को होगी अगली सुनवाई

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

यह सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई थी लेकिन कोर्ट ने इसे बिना खोले वापस कर दिया और कहा कि अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश की जाए।

सुनवाई के समय राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव सशरीर उपस्थित थे। लेकिन महाधिवक्ता के आग्रह पर सभी अधिकारियों को कैबिनेट की बैठक के कारण अगली सुनवाई तक के लिए छूट दे दी गई । वे 10 नवंबर को पुनः कोर्ट में हाजिर होंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच के लिए कम से कम तीन माह का समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए जल्द से जल्द सुनवाई करने और एक निश्चित न्यूनतम समय सीमा निर्धारण का निर्देश दिया। इसके तहत कोर्ट ने अगली विस्तृत सुनवाई 10 नवंबर को तय कर दी है।

यह अवमानना याचिका निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से दायर की गई है।


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