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झारखंड : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल कैद की सजा

रांची सिविल कोर्ट स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से लगातार कई बार दुष्कर्म के मामले में सोनाहातू थाना क्षेत्र निवासी नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है

झारखंड : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल कैद की सजा
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रांची। रांची सिविल कोर्ट स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से लगातार कई बार दुष्कर्म के मामले में सोनाहातू थाना क्षेत्र निवासी नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने यह फैसला शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया, क्योंकि अभियुक्त पहले से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और धारा 6 के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने दोनों धाराओं में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त जुर्माना नहीं भरता है तो उसे प्रत्येक धारा के लिए छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की प्राथमिकी नवंबर 2023 में सोनाहातू थाना में दर्ज कराई गई थी।

पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि अभियुक्त द्वारा लगभग 10 महीने तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। इसकी जानकारी किसी को देने पर उसे और उसके पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी गई थी। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान को पुष्ट करने के लिए कुल 10 गवाहों को अदालत में पेश किया।

गवाहों के बयानों और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को गंभीर अपराध का दोषी ठहराया। फैसले के बाद अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि नाबालिग के साथ लगातार किए गए यौन अपराध ने उसकी मानसिक और शारीरिक पीड़ा को बढ़ाया है, इसलिए अभियुक्त को कठोर दंड मिलना आवश्यक है।


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